रायगढ़ में अवैध रेत माफिया पर बड़ी चोट, 9 ट्रैक्टर जब्त

✍️ भागीरथी यादव

रायगढ़।

जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए खनिज विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है, जबकि संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज किया गया है।

 

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा लगातार की जा रही निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि सभी वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर विधिवत जांच के बाद वाहनों को जब्त कर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।

 

इस कार्रवाई में जोरापाली के भानुकुमार चौहान (CG 13 BE 9014), बाल्मिकी प्रजापति (न्यू हालैंड सोल्ड), कुरमापाली के नूतन साहू (स्वराज सोल्ड), गोपालपुर के प्रेम उरांव (महिन्द्रा सोल्ड), पतरापाली के समीर पटेल (CG 13 AW 2563), बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव (CG 13 AH 3634), रायगढ़ के प्यारेलाल साहू (CG 13 UH 2738), धनागर के उत्तम सारथी (CG 13 AS 4893) तथा हंडी चौक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल (महिन्द्रा सोल्ड) शामिल हैं।

 

जिला खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सख्ती का संदेश है, बल्कि अवैध रेत कारोबारियों के लिए भी कड़ा चेतावनी संकेत है।

 

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