
✍️ भागीरथी यादव
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 बी के भैसा से ग्राम कुम्हारी तक 4-लेन चौड़ीकरण कार्य के लिए लगाए गए भूमि क्रय-विक्रय प्रतिबंध में बड़ा बदलाव किया गया है। भू-अर्जन अधिकारी ने आदेश जारी कर बताया कि अब केवल परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित खसरा नंबर तथा उनकी 100 मीटर परिधि में आने वाली भूमि पर ही रोक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा सभी खसरों पर लगाई गई रोक हटा दी गई है।
पलारी तहसील में राहत
खरतोरा, संडी, कोदवा, गोडा, गिर्रा, कुसमी, घोटिया, कुकदा, पहन्दा, पलारी, रसौटा, बिनौरी, अमेरा और मुडपार गांवों में केवल प्रभावित खसरों व उनके आसपास के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जमीन पर अब लेन-देन की अनुमति मिल गई है।
बलौदाबाजार तहसील में भी हटाया गया प्रतिबंध
सकरी, लिमाही और मगरचबा गांवों में गैर-प्रभावित खसरा नंबरों से रोक पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
लवन तहसील के कई गांव मुक्त
पनगांव, बिटकुली, लवनबंद, डोटोपार, लाहोद, गिंदोला, खम्हारडीह, मुण्डा, चिरपोटा, कोवि लवन, कोरदा, डोंगरा, परसपाली और डोंगरीडीह में अधिकांश भूमि पर रोक हटने से भूमिधारकों को बड़ी राहत मिली है।
कसडोल तहसील में भी निर्णय लागू
चांटीपाली, दर्रा, कसडोल, छरछेद, छांछी, पिसीद, चंडीदीह, सेल और कटगी गांवों में प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर बाकी जमीन की खरीद-बिक्री अब सामान्य रूप से हो सकेगी।
इस संशोधन से चौड़ीकरण परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी सहूलियत मिलते हुए भूमि लेन-देन की प्रक्रिया पुनः सुचारू हो गई है।






