
चिरमिरी। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। एमसीबी/जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने चिरमिरी क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया।
अभियान के दौरान डीएवी पब्लिक स्कूल बरतुंगा, शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी, लाहिड़ी कॉलेज और शिशु निकेतन स्कूल डोमनहिल के 100 मीटर दायरे में स्थित किराना दुकानों, पान ठेलों और चाय दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण में कई दुकानें स्कूलों के पास प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचती पाई गईं, जिन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की गई और दोबारा ऐसा पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की अंतिम चेतावनी दी गई।
इसी तरह जिला अस्पताल चिरमिरी के सामने और बस स्टैंड क्षेत्र में कुल 19 पान ठेला, गुमटी, किराना दुकान और रेस्टोरेंट की जांच की गई। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन पर 12 दुकानों पर कुल ₹2800 का जुर्माना लगाया गया। टीम ने सभी दुकानों को “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” एवं “18 वर्ष से कम उम्र को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है” संबंधी अनिवार्य बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान शासकीय विद्यालय हल्दीबाड़ी में धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान से संबंधित साइनबोर्ड नहीं मिला, जिस पर प्रवर्तन दल ने विद्यालय प्रबंधन को तुरंत बोर्ड लगाने के आदेश दिए।
इस कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा, आलोक मिंज तथा स्थानीय पुलिस बल शामिल रहा।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि तंबाकू विक्रय पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब किसी भी स्थिति में नरमी नहीं बरती जाएगी।






