

✍️ भागीरथी यादव
जयपुर में 28 साल पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। अब यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया है, जो तय करेंगे कि आगे सुनवाई किस बेंच में होगी।
साल 1998 में दर्ज इस मामले में 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। सह-आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को पहले ही बरी किया जा चुका है।
राज्य सरकार ने सह-आरोपियों के बरी होने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि सलमान खान ने अपनी सजा को चुनौती दी है। फिलहाल दोनों अपीलें लंबित हैं और नई बेंच तय होने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी।








