
✍️ भागीरथी यादव
राजनांदगांव।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव ने पुलिस विभाग की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर खाण्डुपारा वार्ड क्रमांक 12, डोंगरगढ़ निवासी अरुण गौली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे आगामी 3 महीनों के लिए जिला बदर कर दिया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि अरुण गौली की लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को सामान्य कानूनी उपायों से रोकना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे जिले की शांति व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका थी।
जारी आदेश के अनुसार, अरुण गौली को राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और बालाघाट जिलों की राजस्व सीमा से तत्काल प्रभाव से बाहर किया गया है।
उसे निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित जिलों की सीमाओं को छोड़ दे तथा 13 फरवरी 2026 से पहले इन सीमाओं में प्रवेश न करे। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में उसे बलपूर्वक क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा, और इसके बाद भी अवज्ञा करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा की गई यह सख्त कार्रवाई जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश देती है।






