
✍️ भागीरथी यादव
जांजगीर-चांपा।
किसान से धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत आदेश जारी होने के बाद विधायक साहू को आज शाम जिला जेल से रिहा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले न्यायालय ने विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। आज चालान पेश होने के बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें यह राहत मिली।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में पहले से ही सरगर्मी बनी हुई थी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जिला जेल पहुंचकर विधायक साहू से मुलाकात किए जाने के बाद चर्चाएं और तेज हो गई थीं। अब जमानत मिलने की खबर के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
मामला और आरोप
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चाम्पा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी।
जांच की जिम्मेदारी
सीएसपी योगिता बाली खापर्डे
जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय
उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा (चाम्पा थाना)
को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आज न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायिक प्रक्रिया
चालान स्वीकार करने के बाद CJM न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया था। इसके पश्चात विधायक साहू ने रेगुलर बेल के लिए आवेदन दिया, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। हालांकि, ताजा सुनवाई में न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
फिलहाल, विधायक को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। यह प्रकरण आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बना रहेगा।






