
कोरबा। झाड़फूंक के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना रजगामार चौकी क्षेत्र की है, जो करीब सात माह पूर्व 3 जून को हुई थी। मामले में लोक अभियोजक मोहन सोनी ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ओमपुर निवासी सूरज चौहान उर्फ दादू दोपहर के समय पीड़िता के घर पहुंचा। उसने झाड़फूंक का बहाना बनाकर महिला को उसकी सास के कमरे में ले गया और सुनसान का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म किया।
घटना के दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर उसका 11 वर्षीय बेटा कमरे में पहुंच गया। उसने आरोपी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिसकी गवाही बाद में अदालत में अहम साक्ष्य साबित हुई।
रजगामार पुलिस ने शिकायत दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ठोस दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध समाज में अस्वीकार्य हैं और दोषियों के प्रति सख्त रुख जरूरी है।
यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







