शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की पैरोल अवधि सात दिन बढ़ी

✍️ भागीरथी यादव

 

रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को मिली पैरोल अवधि में सात दिन का विस्तार दिया गया है। पहले उन्हें चार दिन की पैरोल मंजूर हुई थी, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विस्तार के लिए अर्जी लगाई थी। अदालत ने उनकी मां की गंभीर तबीयत को आधार मानते हुए राहत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।

 

मंगलवार देर रात अनवर ढेबर पुलिस सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित अपने निवास पहुंचे। उनके घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई है और अवधि समाप्त होते ही उन्हें फिर से जेल लौटना होगा।

 

ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि 60 लाख से अधिक पेटियों की अवैध बिक्री के जरिए लगभग 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ है। पहले यह राशि 2161 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन अब इसका आकार बढ़कर 3200 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।

 

इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा और अनवर ढेबर सहित कुल 15 आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब तक 70 लोगों को आरोपित बनाया जा चुका है, जिनमें आठ डिस्टिलरी संचालक भी शामिल हैं। शेष संदिग्धों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

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    ✍️ भागीरथी यादव       बिलासपुर, 9 मार्च 2026। जिला कलेक्टर बिलासपुर द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से जिले में पदस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल करते हुए नए पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई तहसीलदारों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश के तहत गरिमा ठाकुर को अति. तहसीलदार बिलासपुर से तहसीलदार सीपत, सोनू अग्रवाल को तहसीलदार सीपत से तहसीलदार रतनपुर, संदीप कुमार साहू को तहसीलदार बोदरी से तहसीलदार मस्तूरी, शिल्पा भगत को तहसीलदार रतनपुर से तहसीलदार बोदरी तथा जयंती देवांगन को तहसीलदार मस्तूरी से तहसीलदार नजूल पदस्थ किया गया है। इसी तरह पंकज सिंह को अधीक्षक भू-अभिलेख से सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी बिलासपुर, समर्थ ध्रुवदत्त को नायब तहसीलदार बेलगहना से नायब तहसीलदार बेलतरा, श्रद्धा सिंह को नायब तहसीलदार गनियारी से नायब तहसीलदार पचपेड़ी, राहुल साहू को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार बेलगहना, टोपलाल सिदार को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश चंद्रवंशी को नायब तहसीलदार बोदरी से नायब तहसीलदार गनियारी, विनीता शर्मा को नायब तहसीलदार पचपेड़ी से नायब तहसीलदार बिलासपुर तथा सहोदरिक को नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी से नायब तहसीलदार तहसील बेलतरा पदस्थ किया गया है। वहीं स्थानांतरण पर उपस्थित अंकित सिंह राजपूत को जनगणना कार्य हेतु संलग्न किया गया है। इसी आदेश में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव करते हुए प्रवेश पेंकरा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी से संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बिलासपुर तथा शिव कुमार कंवर को डिप्टी कलेक्टर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी पदस्थ किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    होटल की छत पर चल रहा था हुक्का बार, चकरभाठा पुलिस की रेड में संचालक गिरफ्तार

    ✍️ भागीरथी यादव     बिलासपुर। अवैध रूप से होटल में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ चकरभाठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल की छत पर चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर हुक्का से जुड़ा सामान और नकदी जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से होटल और बार में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी उमेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोदरी स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान मौके से होटल संचालक सिद्धार्थ गुप्ता (39 वर्ष) पिता ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 हुक्का पॉट, 6 पैकेट कोको जेल कोयला, 12 स्टैंड, 12 चिलम, 12 पाइप, 1 कोल हीटर, तीन प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग तंबाकू युक्त फ्लेवर और 5000 रुपये नकद जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की है।

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