
✍️ भागीरथी यादव
कोरबा, 02 मार्च 2026।
होली पर्व के मद्देनज़र जिले में 4 मार्च 2026, बुधवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। जिस दिन रंगोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन पूरे जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम तथा कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) तथा सभी अहाते भी पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी विभाग को 3 मार्च को निर्धारित समय के बाद सभी दुकानों को सीलबंद करने तथा क्षेत्र में सघन गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि होली का पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।






