loksadan //प्रेस विज्ञप्ति//
समर्थगुरू धारा मैत्री संघ, कोरबा (छ.ग.) द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को स्थान होटल टॉप-इन-टाउन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) में समय सुबह 09ः00 बजे से शाम 04ः00 तक एक दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर का आयोजन किया गया है। आज की आपाधापी युक्त जीवनशैली के कारण मनुष्य जीवन अत्याधिक तनवापूर्ण एवं अवसादपूर्ण हो गया हैं। जिसका नाकारात्मक प्रभाव उनके मन, शरीर और समाज में पड़ता है। मन की अशांति, जीवन में दुखः के कारण अपराध और हिंसा बढ़ती जा रही है। जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन मूल स्वभाव जो कि प्रेम है, से दूर हो गया है। मनुष्य के स्वभाव में परिर्वतन का मूल कारण अपने प्रकृति से दूर होना है, जिसके कारण जीवन में विकृति आ गई है। एक अस्त-व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली से एक प्रेमपूर्ण और आनंदित जीवनशैली अपनाने के लिए शिविर में परम गुरू ओशो एवं समर्थ गुरू के मार्गदर्शन में
सुरजपूर से आचार्य मॉ भक्ति पूर्णिमा
पेंड्रा से आचार्य संतोष चंद्रा एवं बिलासपुर से आचार्य पी पी सिंह द्वारा साधकों को ध्यान, योग एवं सत्संग सीखाया जाएगा, जिससे व्यक्ति अपने भीतर गहराईयों में जाकर अपने मन में शांति एवं आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन जीने की कला धीरे-धीरे आगे के ध्यान शिविरों में शामिल हो प्राप्त कर सकता है। कोरबा वासियों के लिए यह शिविर इस लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साधक परम गुरु ओशो से लम्बे समय से जुड़े है और संगठित नहीं वे भी शिविर में शामिल होकर अपना योगदान दे सकते है। समर्थगुरू धारा से जुड़कर अपनी आगे की साधना जारी रख सकते है। उक्त शिविर में सुबह का चाय-नाश्ता, दोपहर का भोजन, एवं शाम की चाय भी शामिल है। शिविर मे भाग लेने वाले सहभागी अग्रिम बुकिंग करा सकते है।
शिविर में शामिल होने के लिए संपर्क सूत्र – स्वामी प्रशांत जी – 9617634341, स्वामी प्रकाश जी – 7987117273, स्वामी मुकेश जी – 9522489999

पखांजूर में नाबालिग से हैवानियत: 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था दरिंदा
पखांजूर। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने घर में अकेली पाकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्यास बुझाने के बहाने दी दरिंदगी को अंजाम जानकारी के अनुसार, घटना 17 जनवरी 2026 की है। ग्राम पीवी 59 निवासी आरोपी विकास बाईन (52 वर्ष) सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच पीड़िता के घर पहुँचा। उस वक्त नाबालिग घर में अकेली थी। आरोपी ने प्यास लगने का बहाना कर पानी मांगा और जैसे ही मासूम पानी लेकर आई, आरोपी ने उसे जबरन कमरे में खींच लिया और उसके साथ अनाचार किया। पूरे परिवार को खत्म करने की दी थी धमकी हैवानियत की हदें पार करने के बाद आरोपी ने जाते-जाते मासूम को खौफजदा कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। डरी-सहमी पीड़िता ने अंततः परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए पखांजूर पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी विकास बाईन को धर दबोचा। दर्ज धाराएं: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351(3) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस सफल कार्रवाई में पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, SI अनिल कुमार पालेश्वर, ASI बिन्दुलता देवांगन सहित रूबेन टोप्पो और आरक्षक दिव्या की मुख्य भूमिका रही।





