
बालोद: प्यार का झांसा देकर नाबालिग की अस्मत से खेलने वाले आरोपी जागेश्वर गंडावी (21 वर्ष) को अदालत ने उम्रकैद के समान कठोर सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए समाज में कड़ा संदेश दिया है।
मामले की गंभीरता: आरोपी ने शादी का झांसा देकर साल 2023 से नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म किया। मामला तब उजागर हुआ जब अगस्त 2024 में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की।
लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को कड़ी सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।






