
📍 मुंगेली, छत्तीसगढ़
✍️ रिपोर्ट : अतुल श्रीवास्तव
मुंगेली। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंगेली पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित धारदार हथियार या वस्तु अपने पास न रखें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार हथियार से किसी पर हमला करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया जाएगा।
साथ ही, दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को कटर, चाकू या अन्य धारदार वस्तुएं न बेचें। यदि बिक्री की जाती है, तो खरीदार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।
पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए निम्नलिखित नंबर जारी किए गए हैं —
📞 9479193044
📞 8319412724
मुंगेली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यदि किसी संदिग्ध की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया या रील के माध्यम से उपलब्ध हो, तो उसे भी पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है।
पुलिस का यह अभियान जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।






