13 दिसंबर को होगी वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत—तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बड़ी समीक्षा बैठक संपन्न

✍️ भागीरथी यादव 

 

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। आम जनता को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने के लक्ष्य के साथ इस महाअभियान की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की।

 

यह बैठक माननीय अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर लोक अदालत की तैयारी, प्रकरणों के चिन्हांकन और जन-जागरूकता रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।

दो पालियों में हुई विस्तृत समीक्षा

प्रथम पाली – राजस्व एवं प्रशासनिक अमला

पहले सत्र में अपर कलेक्टर श्री जगरनाथ वर्मा, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (SDM) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) मौजूद रहे।

इस सत्र में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर देते हुए अधिकतम मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

द्वितीय पाली – पुलिस विभाग

दूसरे सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, सभी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी उपस्थित रहे।

पुलिस से संबंधित विवादों और छोटे-मोटे दंडनीय मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने पर गहन चर्चा की गई।

बैठक के प्रमुख निर्णय और रणनीति

राजीनामा योग्य मामलों का चिन्हांकन:

जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित समझौतायोग्य प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए लोक अदालत में प्रस्तुत करने पर सहमति बनी।

प्री-लिटिगेशन मामलों पर विशेष फोकस:

पारिवारिक विवाद

जमीन-सीमा विवाद

वित्तीय सेवाओं से जुड़े मामले (बैंक रिकवरी, बिजली/पानी/फोन बिल आदि)

इन मामलों को प्रारंभिक स्तर पर ही लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया गया।

जन-जागरूकता अभियान:

जिले के अंतिम छोर तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रचार-प्रसार, ग्राम स्तर पर बैठकें और जागरूकता अभियानों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

लक्ष्य:

राज्य और जिला प्रशासन की समन्वित निगरानी में वित्तीय सेवाओं से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों में अधिकतम राहत प्रदान करना—इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य तय किया गया है।—

बैठक में रहे उपस्थित

श्रीमती विनीता वार्नर – अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्री मानवेंद्र सिंह – प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्री डी.एस. बघेल – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुश्री पायल टोपनो – सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
साथ ही न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को न्यायिक राहत उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ सूरजपुर जिले में तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। यह आयोजन आम जनता के लिए न्याय को सुगम, सरल और सुलभ बनाने की एक प्रभावी पहल साबित होगा।

  • Related Posts

    पखांजूर में नाबालिग से हैवानियत: 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था दरिंदा

        पखांजूर। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 52 वर्षीय व्यक्ति ने घर में अकेली पाकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।  प्यास बुझाने के बहाने दी दरिंदगी को अंजाम जानकारी के अनुसार, घटना 17 जनवरी 2026 की है। ग्राम पीवी 59 निवासी आरोपी विकास बाईन (52 वर्ष) सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच पीड़िता के घर पहुँचा। उस वक्त नाबालिग घर में अकेली थी। आरोपी ने प्यास लगने का बहाना कर पानी मांगा और जैसे ही मासूम पानी लेकर आई, आरोपी ने उसे जबरन कमरे में खींच लिया और उसके साथ अनाचार किया। पूरे परिवार को खत्म करने की दी थी धमकी हैवानियत की हदें पार करने के बाद आरोपी ने जाते-जाते मासूम को खौफजदा कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। डरी-सहमी पीड़िता ने अंततः परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए पखांजूर पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी विकास बाईन को धर दबोचा। दर्ज धाराएं: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351(3) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस सफल कार्रवाई में पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, SI अनिल कुमार पालेश्वर, ASI बिन्दुलता देवांगन सहित रूबेन टोप्पो और आरक्षक दिव्या की मुख्य भूमिका रही।  

    अंबिकापुर में फर्जी नाम-धर्म से प्रेमजाल: आदिवासी युवती से धोखाधड़ी और शोषण का आरोप, आरोपी हिरासत में

        अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अंबिकापुर में एक युवक पर नाम और पहचान छुपाकर आदिवासी युवती को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देने तथा आर्थिक व मानसिक शोषण करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी का असली नाम मोहम्मद महफूज है, जो बिहार के पटना का निवासी बताया जा रहा है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर खुद को रेलवे कर्मचारी बताया और इसी झूठी पहचान के जरिए युवती से संपर्क स्थापित किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी, नौकरी और सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाकर युवती का विश्वास जीता। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया था, जिसमें उसने अपना नाम और धर्म बदलकर खुद को हिंदू दर्शाया। इसी दस्तावेज के आधार पर उसने युवती को अपने झांसे में लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाए और अलग-अलग बहानों से 54 हजार रुपये नकद भी लिए, जिसके स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे गए हैं। हिंदू संगठनों ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी अंबिकापुर के नए बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक लॉज में फर्जी नाम से ठहरा हुआ था। संगठन के नेताओं का दावा है कि आरोपी इसी तरह दो-तीन अन्य युवतियों को भी धोखे में रख चुका है। मामले के सामने आने के बाद संगठनों ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे प्रकरण पर सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी के मोबाइल की जांच में यह संकेत मिले हैं कि वह पहले भी अन्य लड़कियों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी द्वारा पहचान छुपाकर गलत मंशा से संबंध बनाने, आर्थिक ठगी और दैहिक शोषण के प्रयास के साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की अग्रिम विवेचना जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि अन्य पीड़िताएं सामने आती हैं, तो मामले में धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं।

    अन्य खबरे

    पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में देशभक्ति का सैलाब, जगह-जगह शान से लहराया तिरंगा

    पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में देशभक्ति का सैलाब, जगह-जगह शान से लहराया तिरंगा

    प्रेम नगर आंगनबाड़ी में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति की गूंज

    प्रेम नगर आंगनबाड़ी में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति की गूंज

    पखांजूर में नाबालिग से हैवानियत: 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था दरिंदा

    पखांजूर में नाबालिग से हैवानियत: 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसा था दरिंदा

    अंबिकापुर में फर्जी नाम-धर्म से प्रेमजाल: आदिवासी युवती से धोखाधड़ी और शोषण का आरोप, आरोपी हिरासत में

    अंबिकापुर में फर्जी नाम-धर्म से प्रेमजाल: आदिवासी युवती से धोखाधड़ी और शोषण का आरोप, आरोपी हिरासत में

    कोरबा : गणतंत्र दिवस पर पंचायत भवन में उल्टा फहराया गया तिरंगा, ग्रामीणों में आक्रोश

    कोरबा : गणतंत्र दिवस पर पंचायत भवन में उल्टा फहराया गया तिरंगा, ग्रामीणों में आक्रोश

    महासमुंद में बैरियर तोड़कर भागे गांजा तस्कर रायपुर में दबोचे गए, डायल 112 को मारी टक्कर