
✍️ भागीरथी यादव
चिरमिरी। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम अब असर दिखाने लगी है। चिरमिरी में एक अहम मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 साल के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है, जिससे अवैध कारोबारियों में खलबली मच गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी सुरेश (28 वर्ष), निवासी बगनच्चा हल्दीबाड़ी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चिरमिरी ने दोषी करार दिया। यह कार्रवाई थाना चिरमिरी के अपराध क्रमांक 369/2025 के तहत की गई।
मामला 20 दिसंबर 2025 का है, जब पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बगनच्चा परशुराम चौक मेन रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब बरामद हुई, जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अपने फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब का कारोबार समाज के लिए घातक है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा ही अपराध पर लगाम लगा सकती है।
पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अवैध गतिविधियों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लगातार हो रही सख्ती से शराब कारोबारियों में डर का माहौल है, वहीं आम जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
