✍️ भागीरथी यादव
बिलासपुर, 09 जून 2026। थाना बिल्हा पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और लगातार पीछा करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 27 अप्रैल 2026 को थाना बिल्हा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 21 फरवरी 2026 को परीक्षा देकर घर लौटते समय स्कूल के पास ग्राम केशला निवासी सागर आडिल (18 वर्ष 6 माह) ने उसका हाथ पकड़कर अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज की और इसके बाद से लगातार उसका पीछा करता रहा।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 74, 78(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले में पीड़िता के महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए गए तथा जन्म संबंधी दस्तावेज भी एकत्र किए गए।
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री अनिता प्रभा मिंज के मार्गदर्शन में साइबर सेल की सहायता से आरोपी का लोकेशन प्राप्त किया गया।
पुलिस टीम ने 09 जून 2026 को आरोपी को पकड़कर थाना लाया, जहां पूछताछ में उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर विशेष पॉक्सो न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उप निरीक्षक जी.एल. चन्द्राकर, प्रधान आरक्षक अनिल बंजारे तथा आरक्षक संतोष मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
