✍️ भागीरथी यादव
धमतरी। ग्राम आमदी में 3 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता संजय कुमार मरकाम (34) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी श्रीमती नमिता मिंज भास्कर की अदालत ने 11 अगस्त 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार 19 मई 2025 को ग्राम आमदी में 3 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना सामने आई थी। मामले में थाना दुगली कौहाबाहरा में अपराध क्रमांक 19/2025 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ गवाहों के बयान और भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए गए।
जांच में संजय कुमार मरकाम की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने उसे 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टंगिया (कुल्हाड़ी) और खून लगे कपड़े बरामद कर जब्त किए गए। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 21 जुलाई 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। इसके बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया।
प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नाग ने की थी। पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए एएसआई प्रकाश नाग को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
धमतरी पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन के जरिए दोषियों को कठोर सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है।
