एक्सिस Bank के इस शाखा से 5 करोड़ पार, ग्राहकों के थे पैसे

डोंगरगढ़ : शहर के महावीर तालाब के सामने संचालित एक्सिस बैंक ब्रांच में ग्राहकों के करोड़ों रुपए का गबन कर दिया गया है. इस पूरे कृत्य में बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. बैंक के लोन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी की मिली भगत से पूरा काम किया गया है. सूत्रों की माने तो बैंक के एक अधिकारी ने ग्राहकों से अनुमति लिए बगैर उनके एफडी राशि में से 80 प्रतिशत से अधिक की राशि को लोन स्वरूप निकालकर किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया है.

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लगभग 5 करोड़ रुपए के अफरा-तफरी की जानकारी सामने आई है. एक्सिस बैंक के जिस अधिकारी ने ऐसा किया है. वह पिछले एक हफ्ते से फरार है. इसमें शहर के कई नामी-गिरामी, राइस मिलर, ब्याज में रुपए देने वाले व्यापारी व करीबन आधा दर्जन बड़े किसान धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. मामले का खुलासा होने के बाद शहर के पूरे व्यापारी वर्ग के होश उड़ गए हैं. कोई भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है.

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थाना प्रभारी उपेंद्र शाह के मुताबिक इस तरह की जानकारी आई है. कितनी राशि का गबन है. बैंक इसकी जांच कर रहा है. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. अब तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है. संभवत: एक से दो दिन में हो सकती है.

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    ✍️ भागीरथी यादव     बिलासपुर। अवैध रूप से होटल में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ चकरभाठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल की छत पर चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर हुक्का से जुड़ा सामान और नकदी जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से होटल और बार में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी उमेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोदरी स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान मौके से होटल संचालक सिद्धार्थ गुप्ता (39 वर्ष) पिता ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 हुक्का पॉट, 6 पैकेट कोको जेल कोयला, 12 स्टैंड, 12 चिलम, 12 पाइप, 1 कोल हीटर, तीन प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग तंबाकू युक्त फ्लेवर और 5000 रुपये नकद जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की है।

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