
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा ने धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए शहर में दो दिनों तक मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। निगम के आदेश के अनुसार 18 दिसंबर 2025 (गुरु घासीदास जयंती) एवं 19 दिसंबर 2025 (संत गुरु घासीदास/संत तारण तारन जयंती) के अवसर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
नगर निगम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का पशुवध पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मांस विक्रय करने वाली सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नियमों का पालन न करने पर मांस जब्त कर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने इस आदेश के पालन हेतु संबंधित जोन प्रभारियों, पशु चिकित्सा विभाग, थाना प्रभारियों एवं निगम अमले को सतर्क रहने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम नागरिकों एवं व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है ताकि शांति, सौहार्द और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
नगर निगम का यह आदेश शहर के सभी प्रमुख क्षेत्रों—कोरबा, परिवहन नगर, कोसाबाड़ी, बालको, दर्री, सर्वमंगला नगर सहित अन्य जोन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।






