CG News : नेशनल हाइवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 मवेशियों की मौत, गौ रक्षकों में भारी आक्रोश

बिलासपुर: बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 26 गायों को कुचला दिया. 25 मवेशियों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल है. घटना को लेकर गौ रक्षकों में भारी रोष है. उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग है.

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 जानकारी के मुताबिक, सिलपहरी गांव में अज्ञात वाहन ने सड़क पर घुमंतू  मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि 25 गायों की मौत हो गई. वहीं 1 गाय गंभीर रूप से घायल हुई. घटना की सूचना के बाद गौ रक्षक मौके पर पहुंचे और मवेशियों की लाश को सड़क के किनारे रखा और घायल मवेशी का इलाज करवाया. आक्रोशित गौ रक्षकों ने पुलिस से दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

CM साय ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. बैठक में उन्होंने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी ली थी. गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निराश्रित एवं लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनती है. इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल भी मौजूद थे.

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    प्रशासनिक फेरबदल, कई तहसीलदारों का तबादला

    ✍️ भागीरथी यादव       बिलासपुर, 9 मार्च 2026। जिला कलेक्टर बिलासपुर द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से जिले में पदस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल करते हुए नए पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई तहसीलदारों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश के तहत गरिमा ठाकुर को अति. तहसीलदार बिलासपुर से तहसीलदार सीपत, सोनू अग्रवाल को तहसीलदार सीपत से तहसीलदार रतनपुर, संदीप कुमार साहू को तहसीलदार बोदरी से तहसीलदार मस्तूरी, शिल्पा भगत को तहसीलदार रतनपुर से तहसीलदार बोदरी तथा जयंती देवांगन को तहसीलदार मस्तूरी से तहसीलदार नजूल पदस्थ किया गया है। इसी तरह पंकज सिंह को अधीक्षक भू-अभिलेख से सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी बिलासपुर, समर्थ ध्रुवदत्त को नायब तहसीलदार बेलगहना से नायब तहसीलदार बेलतरा, श्रद्धा सिंह को नायब तहसीलदार गनियारी से नायब तहसीलदार पचपेड़ी, राहुल साहू को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार बेलगहना, टोपलाल सिदार को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश चंद्रवंशी को नायब तहसीलदार बोदरी से नायब तहसीलदार गनियारी, विनीता शर्मा को नायब तहसीलदार पचपेड़ी से नायब तहसीलदार बिलासपुर तथा सहोदरिक को नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी से नायब तहसीलदार तहसील बेलतरा पदस्थ किया गया है। वहीं स्थानांतरण पर उपस्थित अंकित सिंह राजपूत को जनगणना कार्य हेतु संलग्न किया गया है। इसी आदेश में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव करते हुए प्रवेश पेंकरा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी से संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बिलासपुर तथा शिव कुमार कंवर को डिप्टी कलेक्टर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी पदस्थ किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    होटल की छत पर चल रहा था हुक्का बार, चकरभाठा पुलिस की रेड में संचालक गिरफ्तार

    ✍️ भागीरथी यादव     बिलासपुर। अवैध रूप से होटल में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ चकरभाठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल की छत पर चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर हुक्का से जुड़ा सामान और नकदी जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से होटल और बार में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी उमेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोदरी स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान मौके से होटल संचालक सिद्धार्थ गुप्ता (39 वर्ष) पिता ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 हुक्का पॉट, 6 पैकेट कोको जेल कोयला, 12 स्टैंड, 12 चिलम, 12 पाइप, 1 कोल हीटर, तीन प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग तंबाकू युक्त फ्लेवर और 5000 रुपये नकद जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की है।

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