143 एकड़ जमीन घोटाले में 37 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने हेतु परिवाद पेश

न्यायालय ने थाने से मंगाई जाच रिपोर्ट अंबिकापुर।मामला कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर में स्थित 143 एकड़ भूमि का विक्रय पत्र टुकड़े-टुकड़े कर अलग-अलग क्रेता विक्रेता के द्वारा निष्पादित करने के संबंध में डॉक्टर डी. के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 5/2/2025 को धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मय दस्तावेजों के साथ बलरामपुर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में श्रीमती किरण सोनवानी, श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार सिंह (पटवारी), श्री करण कुमार, श्री आलोक कुमार गुप्ता, संजय कुमार राठौर (उप पंजीयक), बाबूलाल, रामलाल, सुखमनिया, दीप कुमार, मनीष कुमार सिंह (पटवारी), उदय कुमार गुप्ता, विनोद, बालेश्वर राम (उप पंजीयक), रमेश कुमार यादव, जगत यादव, श्रीमती रीमा गुप्ता, श्री नीरज पाल, श्री उदय कुमार गुप्ता, श्री सिद्धार्थ शंकर मिश्रा (उप पंजीयक), कुंजन गुप्ता, चंदन गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, शांति देवी गुप्ता, श्रीमती पूजा सोनी, श्री राजू पोया (राजस्व निरीक्षक), श्री नागेंद्र प्रसाद सोनी, श्री गौतम गुप्ता, श्री अनुराग वैश्य (उप पंजीयक), श्रीमती राधिका गुप्ता, श्रीमती बिनु गुप्ता, पटवारी, श्री शनू विश्वकर्मा, श्री पंकज गुप्ता के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है।मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि का है उक्त भूमिजिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143.3 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ, बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. राम देनी जाति भुईया, रामलाल आ. राम देनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास रामजतन जाति भुईया सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था जिसे रामविलास आ. रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमशः 520, 521, 522, 523, 525, 526 आबंटित कर पट्टा प्रदान किया गया।इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंशी जाति अगरिया के दादा लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुईया के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पर पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ. रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुईया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्रदान किये दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि कई व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया।ग्राम भन्नौरा स्थित गौचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच कमिश्नर सरगुजा के आदेश के अनुसार कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा टीम गठित कर कराया गया जिसमें शिकायत प्रमाणित पाई गई थी तथा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करने की बात जांच रिपोर्ट में आ गई जो की एक अपराधिक कृत्य है जिसके आधार पर डी.के. सोनी के द्वारा माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने का निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अलग-अलग परिवाद में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी बलरामपुर को आदेश करते हुए दिनांक 24/ 2/ 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।धारा 175में न्यायालय को अधिकार है कि वह पुलिस से एवं स्वयं जांच कर अपराध पंजीबद्ध करा सकता हैउक्त मामले में अभी अन्य लोगों के विरुद्ध भी परिवाद पेश किया जाएगा।

E-paper 22/05/24

E-paper

epappppp

पूर्व विधायक केरकेट्‌टा पर धोखाधड़ी का केस:बिलासपुर में शिकायतकर्ता बोले- कब्रिस्तान की 5 करोड़ की जमीन 99 लाख में खरीदी, बेटे समेत 10 पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : बिलासपुर में ईसाई कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज एक एकड़ जमीन के राजस्व रिकार्ड में कूटरचना व षडयंत्र पूर्वक अपने बेटे के नाम पर दर्ज करा लिए जाने के मामले में पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन बिलासपुर पुलिस ने की है। केरकेट्टा के साथ उनके पुत्र समेत 10 लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। वर्ष 2018 में पाली- तानाखार से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक बने केरकेट्टा को मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाते हुए राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च आफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर दर्ज करा ली थी। मिशन इन इंडिया के कुछ पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन का सौदा 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में किया। इसमें गवाह संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया। विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा था कि वे चर्च आफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के जरिए तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और प्रशिक्षण स्कूलों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है, पर वर्ष 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है। विल्सन ने कब्रिस्तान की जमीन के रिकार्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस से शिकायत करते हुए की थी। पुलिस ने उस वक्त इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, तब विल्सन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर 52 वर्ष चर्च आफ क्राइस्ट मिशन कंपाउंड कुदुदंड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा के साथ ही जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरुण टोप्पो, मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के विरूद्ध धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

सुधखोरी की शिकायत में पुलिस अधीक्षक ने लिया त्वरित संज्ञान, साहूकारी करने एवं उद्यापित करने वाले आरोपी गिरफ्तार…

पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष प्रार्थी कमलेश्वर राठिया ने शिकायत प्रस्तुत की कि कूसमुंडा थाना क्षेत्र में अवैध रुप से साहूकारी करने वालों एवं ऋणियों को आत्महत्या करने पर विवश करने वालों की घटना घटी है। जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए सुदखोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी कूसमुंडा को निर्देशित किया। थाना प्रभारी कुसमुण्डा के द्वारा प्रार्थी कमलेश्वर राठिया पिता ललित कुमार राठिया उम्र 33 वर्ष सा. मकान नंबर एम/202 विकासनगर कुसमुण्डा का अपने पत्नि के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन देने पर दिनांक 21.05.2024 को ही उक्त अपराध धारा सदर के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर आरोपियान

स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल:कहा- घटना मेरे सामने नहीं हुई; कल पुलिस मेरे माता-पिता से पूछताछ करेगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को स्वाति मालीवाल और अपने पीए बिभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार बयान दिया। न्यूज एजेंसी PTI से उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मामले के दो पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है। इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि पुलिस गुरुवार को उनके बीमार माता-पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि, उन्होंने कारण नहीं बताया। लेकिन माना जा रहा है कि स्वाति मालीवाल मारपीट केस में ही पूछताछ होगी। सुनीता केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामले में 16 मई को FIR दर्ज कर बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो पांच दिन की पुलिस कस्टडी में हैं।

अन्य खबरे

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोरबी में सरस्वती पूजन हर्षोल्लास से संपन्न
उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में बड़ी कार्रवाई, अवैध शिकार करते 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
धान खरीदी महापर्व में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, बालोद में दो अधिकारी निलंबित देखे आदेश
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों में कर्मचारियों के तबादले
खड़गवां पुलिस की अनूठी पहल, गांव-गांव पहुंचा सड़क सुरक्षा का संदेश
चट्टानपारा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे पीड़ित