ब्रेकिंग न्यूज़: कोरबा में रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार……

✍️ भागीरथी यादव

 

बुधवारी दशहरा मैदान के पास आधी रात को भिड़े दो गुट, ईंट-पत्थर, डंडे और बेल्ट से किया हमला; हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

 

कोरबा। शहर के बुधवारी दशहरा मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोककर रेत खाली कराने की बात पर दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे, चमड़े के बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। मामले में सीएसईबी चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

 

पुलिस के अनुसार, विवाद की शुरुआत ट्रैक्टर से रेत खाली कराने की बात को लेकर हुई थी। पहले ट्रैक्टर चालक और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई। इसकी जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के लोग बुधवारी मैदान के पास पहुंच गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई।

 

मामले में पहले पक्ष के राजेन दास निवासी ढोढीपारा ने शिकायत दर्ज कराई कि ट्रैक्टर चालक को यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, संतोष चंद्रा और विक्रम कश्यप ने अपने साथियों के साथ रोककर रेत खाली करने की बात पर विवाद किया था। इसके बाद मौके पर पहुंचे राजेन दास और उसके साथियों पर ईंट-पत्थर, डंडे, चूड़ा और पंच से हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है।

 

वहीं दूसरे पक्ष के विक्रम कश्यप निवासी काशीनगर ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास और यश पाटले पर गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा हाथ-मुक्के, चमड़े के बेल्ट और ईंट के टुकड़ों से हमला करने का आरोप लगाया है।

 

दोनों पक्षों की शिकायत पर सीएसईबी चौकी पुलिस ने अलग-अलग अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने प्रथम पक्ष के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 126(2), 3(5) तथा दूसरे पक्ष के मामले में धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1), 191(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और चमड़े का बेल्ट भी जब्त किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

प्रथम पक्ष से गिरफ्तार आरोपी: यशवंत कश्यप उर्फ लक्की (26), विक्रम कश्यप (23) और संतोष चंद्रा (29)।

 

द्वितीय पक्ष से गिरफ्तार आरोपी: दीपक सिंह (32), सोहेब अहमद (30), गौरीलाल चौहान (44), पुरनदास महंत (44), आदित्य सिंघानिया (31), राजेन उर्फ राजेन्द्र दास (30) और यश पाटले (19)।

 

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में आगे की विवेचना जारी है।