✍️ भागीरथी यादव
दुर्घटनाग्रस्त दो वाहनों में ठूंस-ठूंसकर भरे थे मवेशी, एक बछड़े की मौत; 12 गौवंशों को गौशाला भेजा गया
धमतरी। जिले में गौ-तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मगरलोड पुलिस ने दो अलग-अलग चारपहिया वाहनों से 13 गौवंशों को बरामद किया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दोनों वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत छह लाख रुपये बताई गई है। वहीं, परिवहन के दौरान दम घुटने और दुर्घटना के कारण एक बछड़े की मौत हो गई, जबकि 12 जीवित गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर को थाना मगरलोड पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भोथा से ग्राम डोनर जाने वाले कच्चे मार्ग पर नाका के पास दो चारपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में लावारिस खड़े हैं। इन वाहनों में अवैध रूप से गौवंशों का परिवहन किए जाने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और गवाहों की मौजूदगी में वाहनों की तलाशी लेने पर एक बिना नंबर प्लेट की टाटा योद्धा 1700 के डाले में सात गौवंश तथा कुछ दूरी पर खड़ी बोलेरो मैक्स पिकअप में छह गौवंश मिले। कुल 13 मवेशियों को बिना चारा-पानी के बेहद अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।
घटनास्थल पर एक बछड़ा मृत मिला। पुलिस ने तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाकर 12 जीवित गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया तथा मृत बछड़े का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका कुरूद के काऊ कैचर वाहन की सहायता से सभी जीवित गौवंशों को गुरु गायत्री गौशाला समिति, ग्राम हाथबाय, जिला गरियाबंद में सुरक्षित पहुंचाया गया।
वाहनों के संबंध में आरटीओ कार्यालय से जानकारी जुटाने और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने दोनों वाहन चालकों की संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मधु शंकर लहरे (26 वर्ष) और अजय बंजारे (22 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम पाईकभांठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी के रूप में हुई है।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तीन लाख रुपये कीमत की टाटा योद्धा 1700, तीन लाख रुपये कीमत की बोलेरो मैक्स पिकअप और कुल 13 गौवंश जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गौ-तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
