✍️ भागीरथी यादव
प्रेशर हॉर्न का भी कर रहा था उपयोग, न्यायालय में पेश होगा प्रकरण
बिलासपुर। यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए शराब के नशे में बस चला रहे एक बस चालक पर यातायात पुलिस बिलासपुर ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान बस क्रमांक CG 09 F–0218 के चालक जितेंद्र धुर्वे (30 वर्ष) निवासी बस स्टैंड के पास, कवर्धा जिला कबीरधाम को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए तथा प्रेशर हॉर्न का उपयोग करते हुए पकड़ा गया।
यातायात पुलिस ने तत्काल बस को रुकवाकर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यात्रियों से भरी बस को शराब के नशे में चलाना न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि यह सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों और बस में सवार यात्रियों के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसी हरकतें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
मामले में चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यात्री वाहनों का संचालन करने वाले चालकों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इस प्रकार की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यातायात पुलिस ने सभी बस मालिकों और संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने चालकों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी यात्री वाहन में नशे के आदी या लापरवाह चालकों की नियुक्ति न हो।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों एवं अन्य यात्री वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
