बिलासपुर: खपरगंज विवाद के बाद सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 लागू

✍️ भागीरथी यादव

 

 

चार से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

 

बिलासपुर। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

प्रशासन के मुताबिक, 28 अगस्त की रात खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। विवाद के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से माहौल तनावपूर्ण होने तथा स्थिति के हिंसक रूप लेने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है।

आदेश के तहत सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, सांग, बल्लम सहित किसी भी प्रकार के हथियार या अस्त्र-शस्त्र लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

इसके अलावा बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल आयोजित नहीं की जा सकेगी। किसी भी स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। हालांकि परिवार के सदस्यों का सामान्य आवागमन तथा बाजार से आवश्यक खरीदारी जैसे सामान्य कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभा, रैली, जुलूस या धरना आयोजित करने के लिए पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना जरूरी होगा। आयोजन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क या लोकमार्ग बाधित करने तथा आम लोगों में भय का माहौल पैदा करने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

 

जिला प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।