नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : बिलासपुर में ईसाई कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज एक एकड़ जमीन के राजस्व रिकार्ड में कूटरचना व षडयंत्र पूर्वक अपने बेटे के नाम पर दर्ज करा लिए जाने के मामले में पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन बिलासपुर पुलिस ने की है। केरकेट्टा के साथ उनके पुत्र समेत 10 लोगों को भी आरोपित बनाया गया है।
वर्ष 2018 में पाली- तानाखार से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक बने केरकेट्टा को मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाते हुए राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च आफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर दर्ज करा ली थी। मिशन इन इंडिया के कुछ पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन का सौदा 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में किया। इसमें गवाह संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया। विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा था कि वे चर्च आफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के जरिए तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और प्रशिक्षण स्कूलों का संचालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है, पर वर्ष 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है। विल्सन ने कब्रिस्तान की जमीन के रिकार्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस से शिकायत करते हुए की थी। पुलिस ने उस वक्त इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, तब विल्सन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर 52 वर्ष चर्च आफ क्राइस्ट मिशन कंपाउंड कुदुदंड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा के साथ ही जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरुण टोप्पो, मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के विरूद्ध धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।