✍️ भागीरथी यादव
आरंग। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित अवैध शराब तस्करी के मामले में आरंग पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे के मामले में गिरफ्तार होकर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

दरअसल, बीते रविवार रात आरंग पुलिस को सूचना मिली थी कि अर्टिका कार क्रमांक CG 04 QB 5200 में गुल्लू स्थित शराब दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। पुलिस ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा। तलाशी में 160 पाव यानी 28.800 बल्क लीटर देशी मसाला शराब, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई, बरामद हुई।
पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त करीब 8 लाख रुपये की अर्टिका कार सहित कुल 8.16 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। मामले में शराब दुकान के सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और शिक्षक तीरित राम बांधे समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
आचरण नियमों के उल्लंघन का हवाला
पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने को आधार बनाते हुए DEO ने निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताते हुए गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में रखा गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
