कोरबा नगर निगम का आदेश: इन तिथियों पर मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

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✍️ भागीरथी यादव 

 

 

 

कोरबा (छत्तीसगढ़)। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर में संचालित सभी वधशालाओं और मांस विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। निगम के राजस्व शाखा से जारी आदेश के अनुसार धार्मिक एवं विशेष अवसरों पर पशु वध और मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश के मुताबिक 19 मार्च 2026 (गुड़ी पड़वा), 20 मार्च 2026 (चेटीचांद), 27 मार्च 2026 (रामनवमी) और 31 मार्च 2026 (महावीर जयंती) के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के पशु वध और मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार की मांस बिक्री नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मांस जब्त कर कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

इसके साथ ही यह आदेश पुलिस विभाग, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों, पशु चिकित्सा विभाग तथा विभिन्न जोन प्रभारियों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं से आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि शहर में कानून व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।