गणेश उत्सव: डीजे पर प्रशासन की सख्ती, बिना NOC संचालन पर ₹1 लाख जुर्माना, दोबारा उल्लंघन पर जब्

 

Loksadan।   रायपुर, 26 अगस्त । Ganesh Utsav : आज से शुरू गणेशोत्सव और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ASP लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

डीजे संचालन के लिए नहीं मिलेगी NOC

बैठक में स्पष्ट किया गया कि इस बार प्रशासन द्वारा किसी भी डीजे संचालक को NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी आयोजनकर्ता या मंडली बिना अनुमति के डीजे का उपयोग न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे प्रतिबंधित

प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में डीजे और तेज आवाज वाले यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह नियम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत लागू किया गया है।

 

रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पर पूर्ण रोक

ध्वनि नियंत्रण कानून के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर प्रत्यक्ष ₹1 लाख जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर डीजे को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

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    प्रशासनिक फेरबदल, कई तहसीलदारों का तबादला

    ✍️ भागीरथी यादव       बिलासपुर, 9 मार्च 2026। जिला कलेक्टर बिलासपुर द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से जिले में पदस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल करते हुए नए पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई तहसीलदारों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश के तहत गरिमा ठाकुर को अति. तहसीलदार बिलासपुर से तहसीलदार सीपत, सोनू अग्रवाल को तहसीलदार सीपत से तहसीलदार रतनपुर, संदीप कुमार साहू को तहसीलदार बोदरी से तहसीलदार मस्तूरी, शिल्पा भगत को तहसीलदार रतनपुर से तहसीलदार बोदरी तथा जयंती देवांगन को तहसीलदार मस्तूरी से तहसीलदार नजूल पदस्थ किया गया है। इसी तरह पंकज सिंह को अधीक्षक भू-अभिलेख से सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी बिलासपुर, समर्थ ध्रुवदत्त को नायब तहसीलदार बेलगहना से नायब तहसीलदार बेलतरा, श्रद्धा सिंह को नायब तहसीलदार गनियारी से नायब तहसीलदार पचपेड़ी, राहुल साहू को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार बेलगहना, टोपलाल सिदार को नायब तहसीलदार बेलतरा से नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश चंद्रवंशी को नायब तहसीलदार बोदरी से नायब तहसीलदार गनियारी, विनीता शर्मा को नायब तहसीलदार पचपेड़ी से नायब तहसीलदार बिलासपुर तथा सहोदरिक को नायब तहसीलदार उप तहसील सकरी से नायब तहसीलदार तहसील बेलतरा पदस्थ किया गया है। वहीं स्थानांतरण पर उपस्थित अंकित सिंह राजपूत को जनगणना कार्य हेतु संलग्न किया गया है। इसी आदेश में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव करते हुए प्रवेश पेंकरा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी से संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय बिलासपुर तथा शिव कुमार कंवर को डिप्टी कलेक्टर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी पदस्थ किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    होटल की छत पर चल रहा था हुक्का बार, चकरभाठा पुलिस की रेड में संचालक गिरफ्तार

    ✍️ भागीरथी यादव     बिलासपुर। अवैध रूप से होटल में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ चकरभाठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल की छत पर चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर हुक्का से जुड़ा सामान और नकदी जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से होटल और बार में हुक्का संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी उमेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोदरी स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान मौके से होटल संचालक सिद्धार्थ गुप्ता (39 वर्ष) पिता ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 हुक्का पॉट, 6 पैकेट कोको जेल कोयला, 12 स्टैंड, 12 चिलम, 12 पाइप, 1 कोल हीटर, तीन प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग तंबाकू युक्त फ्लेवर और 5000 रुपये नकद जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की है।

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