✍️ भागीरथी यादव
कोरबा, 14 अगस्त। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा में संचालित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन कुमार चौधरी (67) के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ और गाली-गलौच के आरोप में दर्ज POCSO मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को शारदा टेलीकॉम में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गाली-गलौच और छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई थी। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने चेतन कुमार चौधरी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। FIR दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
गिरफ्तारी से राहत के लिए लगाई थी याचिका
आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी चेतन कुमार चौधरी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर निगाहें टिक गई हैं।
पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पुलिस के सामने आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। पुलिस संभावित ठिकानों पर आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि, आरोपी की ओर से आगे उच्च न्यायालय का रुख किया जाता है या नहीं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
मामला POCSO एक्ट से जुड़ा होने के कारण शहर में भी इसकी चर्चा है। हालांकि, आरोपी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी पर सभी की नजर बनी हुई है।
