ब्रेकिंग न्यूज़ : सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड: तीन आरोपियों को फांसी, चौथे को उम्रकैद…..

✍️ भागीरथी यादव

 

सूरजपुर। जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए तीन दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आर्यन उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात सामने आया था। कोतवाली थाने में पदस्थ तत्कालीन प्रधान आरक्षक के परिवार में हुई इस वारदात में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए।

 

इस प्रकरण में कुल छह आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चली। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया था, जबकि शेष चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया। गुरुवार को इन्हीं चार दोषियों के खिलाफ अदालत ने सजा निर्धारित की।

 

फैसले के बाद शासकीय अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने न्यायालय के निर्णय को महत्वपूर्ण बताया। बहुचर्चित मामले में एक साथ तीन आरोपियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास दिए जाने के बाद न्यायालय परिसर और जिले में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।