कोरबा में मांस दुकानें रहेंगी बंद, निगम का सख्त आदेश जारी

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✍️ भागीरथी यादव

 

 

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शहर में संचालित सभी पशुवध गृह और मांस विक्रय दुकानों को बंद रखने का सख्त आदेश जारी किया है। निगम के राजस्व शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 मई 2026 को पूरे दिन किसी भी प्रकार का पशुवध और मांस बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी दुकान इस दिन मांस विक्रय करते हुए पाई जाती है, तो मांस जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश शहर के सभी पशुवध गृहों, मांस विक्रेताओं और संबंधित व्यवसायियों पर लागू होगा। साथ ही पुलिस, नगर निगम अधिकारियों और संबंधित विभागों को आदेश के पालन की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।